हरियाणा के इस जिले में 3 दिन धारा 163 लागू , जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में 3 दिन धारा 163 लागू , जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) एवं भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला फरीदाबाद के दो परीक्षा केंद्रों एवं संबंधित स्ट्रांग रूम के आसपास 19 जून से 21 जून, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षार्थियों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, लाठी, साइकिल चेन अथवा अन्य आक्रामक वस्तुओं को लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़ अथवा अशांति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिला फरीदाबाद में स्थित सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) की दुकानें तथा कोचिंग संस्थान 19 जून से 21 जून, 2026 तक परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र परिसर अथवा उसकी चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा पुलिस प्रशासन को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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