हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने इसकी बड़ी वजह ?

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Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी परीक्षा (2026) 24 मई 2026 को जिला के 37 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही एवं भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। जिसमें सुबह का सत्र प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 11.30 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 02:30 से 04.30 बजे तक रहेगा। परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटोस्टेट एवं प्रिंटिंग की दुकानों को भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला फरीदाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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