हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने इसकी वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने इसकी वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, हिसार : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी)-2025 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिला हिसार में 4 जुलाई 2026 (शनिवार) तथा 5 जुलाई 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के परिसर एवं उनके 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर आने, व्यक्तियों के अनावश्यक रूप से एकत्रित होने तथा शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट (फोटोकॉपी) की दुकानें भी परीक्षा के दिन बंद रहेंगी। आदेश के अनुसार आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू अथवा किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना परीक्षा केंद्रों एवं उनके आसपास प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली म्यानबद्ध कृपाण पर लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करने तथा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूर्ण पालन करने की अपील की है।

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