हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जनहित एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 07 जून 2026 को जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जनहित के मद्देनजर लागू किए गए हैं। यह आदेश एनआईटी-3, नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे।

आदेशों के अनुसार 07 जून 2026 को सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू अथवा ऐसे अन्य हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी, यह आदेश पुलिस बल, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगे सरकारी कर्मचारियों तथा उन समुदायों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें परंपरागत रीति-रिवाजों के तहत हथियार धारण करने की अनुमति प्राप्त है। 

हालांकि किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने की स्थिति में यह छूट स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन से शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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