हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 4 व 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकल रहित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार एचटेट परीक्षा को लेकर जिला में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 केंद्र झज्जर तथा 3 केंद्र बहादुरगढ़ में स्थापित किए गए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट, फोटोकॉपी व प्रिंटिंग की दुकानें परीक्षा समय के दौरान बंद रहेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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