हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , इन कामों पर रहेगी पाबंदी ?
Udaipur Times, Haryana News, हिसार : हरियाणा के हिसार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के 3 जून 2026 को मंडी आदमपुर आगमन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कार्यक्रम स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से विशेष नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्रोन नियमावली-2025 के तहत संबंधित क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी मार्ग तथा सभी कार्यक्रम स्थलों एवं उनके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
वीवीआईपी मार्ग और कार्यक्रम स्थलों के आसपास 75 मीटर की परिधि तक सड़क के दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थलों से 2 किलोमीटर की परिधि में लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी तथा अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। खुले में पेट्रोल अथवा डीजल की बोतल या कैन ले जाने पर भी रोक रहेगी।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
