हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , इन कामों पर रहेगी पाबंदी ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , इन कामों पर रहेगी पाबंदी ?

Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि नीट यूजी की परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5-15 बजे तक जिला के 19 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। जारी आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। 

साथ ही किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन अथवा किसी अन्य प्रकार के आक्रामक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे हथियारों के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधि से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

आदेश के तहत जिला फरीदाबाद की सीमा में संचालित सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) दुकानों तथा कोचिंग संस्थानों को 21 जून 2026 को प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिसर अथवा उसकी सीमा के भीतर मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी प्रकार के संचार माध्यम ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

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