हरियाणा में इन नहरों पर धारा 163 लागू , अधिकारियों को चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश !
Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रही नहरों अथवा माइनर पर नहाने के लिए न जाएं। चूंकि नहरों की गहराई के चलते अक्सर पानी के बहाव में नागरिकों के डूबने की आशंका बनी रहती है। नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 लगाई गई है।
जिलाधीश ने कहा कि गर्मी के मौसम में अक्सर युवाओं को नहरों में स्नान करते हुए हुए देखा जाता है व कई बार नहरों में नहाते वक्त लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहरों में स्नान करने पर पूर्णत: पाबंदी है और जो भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध नहरों में स्नान करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नहरों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं,ताकि नहरों में गहरे पानी मे कोई भी व्यक्ति ना उतर पाए। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों का आह्वान किया कि वे बच्चों को घर से बाहर नहरों पर नहाने के लिए न भेजें। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
