हरियाणा के इस जिले में 23 जुलाई को धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में 23 जुलाई को धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 23 जुलाई को धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि किसी भी प्रकार के यूएवी को नगर परिषद क्षेत्र सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। 

यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

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