हरियाणा में कल यहां धारा-163 रहेगी लागू ! इन कामों को करने पर लगी पाबंदी ?

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हरियाणा में कल यहां धारा-163 रहेगी लागू ! इन कामों को करने पर लगी पाबंदी ?

Udaipur Times, Haryana News, हिसार : जिलाधीश महेंद्र पाल ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित जिले में अन्य प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्यक्रम स्थल को ड्रोन नियम 2025 के तहत रेड जोन घोषित करते हुए निषेधाज्ञा के आदेश पारित किए गए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल/केन इत्यादि में रखने तथा वीवीआईपी मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने व 200 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। 

इस आदेश को जिला हिसार की प्रशासनिक वेबसाइट  https://hisar.gov.in  पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रावधानों के तहत दण्ड का भागी होगा।

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