हरियाणा में 9 से 18 जुलाई तक यहां लागू रहेगी धारा 163, जाने वजह ?

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हरियाणा में 9 से 18 जुलाई तक यहां लागू रहेगी धारा 163, जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय तथा माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय परीक्षा- जुलाई 2026 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 9 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। 

वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय की परीक्षा 9 जुलाई तथा माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं 10 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने तथा परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लोगों के अनावश्यक आवागमन एवं भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा। 

इसके साथ ही इस क्षेत्र में फोटोकॉपी (फोटोस्टेट), जेरॉक्स, फैक्स मशीनों के संचालन तथा किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट अथवा ट्रांसमिटिंग गतिविधियों पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सकें।उन्होंने कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आमजन से अपील की है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूर्ण पालन करें तथा परीक्षा संचालन में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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