हरियाणा के इस जिले में कल लागू रहेगी धारा 163 ! इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध ?
Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिल के लिए बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 19 जून को धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन-Dron, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि किसी भी प्रकार के यूएवी को नगर परिषद क्षेत्र सिरसा व गांव संगरसरिस्ता तथा आसपास के क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
इसके अलावा VVIP मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
