13 दिनों तक यहां लागू रहेगी धारा 163 ! ईद, जन्माष्टमी और NEET PG परीक्षा से पहले इन कार्यों पर लगा प्रतिबंध

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13 दिनों तक यहां लागू रहेगी धारा 163 ! ईद, जन्माष्टमी और NEET PG परीक्षा से पहले इन कार्यों पर लगा प्रतिबंध

Udaipur Times, Section 163 in Noida for 13 days : गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 23 अगस्त से शुरू होकर 13 दिनों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया है। विभिन्न त्योहारों और आगामी NEET PG परीक्षा के मद्देनजर, गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय में 4 सितंबर तक BNSS की धारा 163 लागू रहेगी।

इस अवधि के दौरान, बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होना प्रतिबंधित होगा। जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए भी पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) शैव्या गोयल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों, NEET PG परीक्षा और विरोध प्रदर्शनों या रैलियों की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सहित कई प्रमुख त्योहार पड़ते हैं। NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

लाउडस्पीकर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध

4 सितंबर तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लाउडस्पीकर की ध्वनि उनके परिसर तक ही सीमित रहे और ध्वनि की तीव्रता निर्धारित सीमा के भीतर रहे। बिना अनुमति के सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना, पूजा, जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। 

जिन स्थानों पर पहले से ऐसी कोई धार्मिक परंपरा मौजूद नहीं थी, वहां किसी भी नई धार्मिक प्रथा की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने या धार्मिक स्थलों पर झंडे, पोस्टर या बैनर लगाने जैसे कार्यों पर भी प्रतिबंध रहेगा। लाठी, डंडे, तलवारें, चाकू, त्रिशूल और अन्य खतरनाक हथियारों को ले जाना या प्रदर्शित करना भी प्रतिबंधित होगा।

NEET PG 2026 के लिए विशेष नियम

30 अगस्त को होने वाली NEET PG 2026 परीक्षा से पहले, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी/फोटोस्टेट मशीनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी।

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