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18 क्विन्टल सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त

हिरणमगरी स्थित गोदाम पर आकस्मिक कार्यवाही
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उदयपुर 7 जनवरी 2026। नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इतिहास में पहली बार एक ही स्थान से 18 क्विंटल से भी अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया है। 

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक केरिबेग के भण्डारण, बेचने एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिसकी जानकारी कई बार विभिन्न माध्यमों से सभी व्यापारी एवं व्यापारिक संस्थाओं को दी गई। निगम द्वारा संस्थाओं के आठ बैठकों का भी आयोजन कर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु अपील की गई थी। फिर भी शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं हो रहा है। लगातार बढ़ते हुए प्लास्टिक केरिबेग उपयोग को देखते नगर निगम द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया था जिसके तहत आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। 

इसी कड़ी में मंगलवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर हिरण मगरी सेक्टर 6,पानेरियो की मादड़ी में सत्यनारायण जी मन्दिर के पास गोपाल काबरा के गोदाम से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय किया जाने की सूचना प्राप्त हुई। 

सूचना पुख्ता पाए जाने पर नगर निगम उपायुक्त दिनेश कुमार मण्डोवरा पुलिस निरीक्षक नगर निगम मांगी लाल डांगी मय टीम पानेरियो की मादड़ी पहुंचे। सत्यनारायण जी मन्दिर के पास गोदाम पर गोपाल काबरा स्वयं उपस्थित था। नियमानुसार गोदाम की तलाशी लेने पर 67 प्लास्टिक बैग में विभिन्न साइज व कलर के प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग पैकेट मिले। 67 प्लास्टिक बैग में भरे प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरीबैग का कुल वजन 18 क्विंटल 20 किलोग्राम हुआ। सभी प्रतिबन्धित प्लास्टिक केरी बैग जब्त किये गये। पूछताछ पर जब्त कैरी बैग कालुपुर अहमदाबाद से मंगवाना बताया गया। व उदयपुर शहर व आस-पास के कस्बो में बेचना बताया गया।

5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख जुर्माना का है प्रावधान

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है । इसके तहत अपराधी को 5 वर्ष तक के करावास में सजा या 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो सजा से दण्डनीय किया जा सकता हैं। प्लास्टिक का उपयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत् भी दण्डनीय है।

हो रही लाखों रुपए की कर चोरी

नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि शहर में आने वाला प्लास्टिक पूरी तरह बिना बिल एवं बिल्टी के मंगवाया जाता है जिससे सरकार का लाखों रुपए का कर चोरी हो रहा है। उदयपुर शहर में अहमदाबाद, दिल्ली आदि स्थानों से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग ट्रावेल्स बसों व कारगो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से शहर में आपूर्ति हो रही है। उक्त प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग बिना बिल व बिल्टी के जी.एस.टी. कर चोरी कर लाई जा रही है। टेक्स चोरी के कारण बायोडिग्रेबल / कम्पोस्टेबल थैली की तुलना में सिंगल यूज प्लास्टिक थैली मार्केट में सस्ती मिल रही है। एक तरह टैक्स चोरी कर राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाइ जा रही हैं व दुसरी तरफ इसके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहर में जगह-जगह कचरे के रूप में प्लास्टिक थैलियों के ढेर नजर आते है। अभियान के तहत् निगम द्वारा आसूचना संकलन कर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग लाने वाले कारगो ट्रांसपोर्ट व ट्रावेल्स बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। व किसी ट्रावेल्स बस व ट्रांसपोर्ट ट्रक में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग परिवहन करते पाया गया तो वाहन जब्त किया जायेगा। कुछ लोग स्कुटी व मोटर साईकिल पर डोर टू डोर दुकानो पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरीबैग की सप्लाई कर रहे है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरीबैग परिवहन में उपयोग लिये जा रहे वाहन जब्त किये जायेगे।

आयुक्त की शहरवासियों एवं व्यापारी संस्थाओं से फिर की अपील

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने एक बार फिर शहर वासियो के साथ व्यापारी संस्थाओं से प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपडे की थेली या बायोडिग्रेबल थेली का प्रयोग करे। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे  अभियान में अपना सहयोग करें। व्यापारी संस्थाएं भी अपने सदस्यों की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करे।

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