घर बैठे मोबाइल से मिनटों में करें दाखिल खारिज और काटें जमीन की रसीद, जाने पूरा प्रोसेस ?
Udaipur Times, Land Revenue Receipt : बिहार में, जमीन से जुड़े लगभग सभी काम अब घर बैठे ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं। जमीन के मामलों से जुड़े कागज़ी काम और पेचीदगियों को निपटाना भी आसान हो गया है। सरकार जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है।
इसी पहल के तहत, सरकार ने जमीन के मालिकों को बड़ी राहत दी है; अब ज़मीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और ज़मीन के लगान की रसीद (लगान रसीद) पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप बिना किसी बिचौलिए को पैसे दिए, खुद घर बैठे जमीन का म्यूटेशन करवा सकते हैं और लगान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
ये सभी काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 'बिहार भूमि' पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर बस कुछ ही क्लिक में पूरे किए जा सकते हैं।
आइए अब ऑनलाइन ज़मीन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को समझते हैं:
सबसे पहले, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर biharbhumi.bihar.gov.in खोलें।
होमपेज पर 'ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आवेदन करें' (Online Dakhil Kharij Aavedan Karein) विकल्प पर क्लिक करें।
अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकाउंट बनाने के लिए 'रजिस्ट्रेशन' (Registration) पर क्लिक करें। अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी, डीड (केवाला) नंबर, तारीख और खरीदार/विक्रेता का विवरण दर्ज करें।
अपनी रजिस्टर्ड डीड (दस्तावेज़) की एक साफ़ PDF फ़ाइल अपलोड करें और फ़ॉर्म सबमिट करें।
आपको एक रसीद मिलेगी (जिसमें केस नंबर होगा); इसे सेव कर लें। इसका इस्तेमाल आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए करेंगे।
ऑनलाइन ज़मीन लगान रसीद कैसे प्राप्त करें?
बिहार भूमि पोर्टल पर 'ज़मीन का लगान' (Bhu-Lagan) लिंक पर क्लिक करें।
'ऑनलाइन भुगतान करें' (Pay Online) विकल्प चुनें।
अपना ज़िला, ब्लॉक (अंचल), हल्का (पंचायत) और मौज़ा (गाँव) चुनें।
'भाग वर्तमान' (Current Part) और 'पृष्ठ संख्या' (Page Number) दर्ज करके अपनी ज़मीन खोजें यह जानकारी आपकी पुरानी रसीद या जमाबंदी रिकॉर्ड पर मिल जाएगी।
जब ज़मीन की जानकारी दिखने लगे, तो अपना बकाया पेमेंट चेक करें, UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें और तुरंत नई रसीद डाउनलोड कर लें।
अगर म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
अक्सर, सर्कल ऑफिसर (CO) कागज़ात में छोटी-मोटी गलतियों की वजह से म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे मामलों में, पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने या बिचौलियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले, पोर्टल से रिजेक्शन स्लिप डाउनलोड करें।
फिर, उस स्लिप और अपने डीड (ज़मीन के कागज़ात) की कॉपी के साथ, आप अपने सब-डिविजन के लैंड रिफॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर (DCLR) की कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इसे 'म्यूटेशन अपील' कहा जाता है।
नाम या जमाबंदी (अधिकारों का रिकॉर्ड) की जानकारी में गलतियों को कैसे ठीक करें?
अगर आपकी पुरानी रसीद पर नाम, खाता (अकाउंट नंबर), खसरा(प्लॉट नंबर) या रकबा (एरिया) जैसी जानकारी गलत दर्ज हो गई है, तो सुधार के लिए 'परिमारजन पोर्टल' बनाया गया है।
'बिहार भूमि' होमपेज पर 'परिमारजन' (परिमारजन प्लस) लिंक पर जाएं।
ज़रूरी सुधार का प्रकार चुनें (जैसे, नाम या एरिया में सुधार)।
सही जानकारी दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स की खुद से अटेस्ट की गई कॉपी वाला PDF अपलोड करें (जैसे डीड, खतियान या वंशावली/फैमिली ट्री)।
एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको एक ट्रैकिंग ID मिलेगी।
इस ID के आधार पर, रेवेन्यू कर्मचारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे और ऑनलाइन गलतियों को ठीक करेंगे।