कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक सुचना के अंतर्गत बताया है कि – वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत संचालित निजी महाविधालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के उत्तर मेटि्रक छात्रवृति के पूर्ण आवेदन पत्र महाविधालय द्वारा अग्रेषित पत्र के साथ किसी भी महाविधालय से कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है। विभाग ने सभी निजी महाविधालयों से अपील है कि वे उनके महाविधालयों में छात्रों द्वारा अग्रेषित किए गये व जमा कराये गये पूर्ण आवेदन पत्रों को संस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर में अतिशीघ्र जमा करावें।
जमा कराए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ विभाग को आनलाइन आवेदन करने की सूची, फीस की मूल रसीद, जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र के स्थान पर उदघोषणाशपथ पत्र (परिशिष्ठ-आर्इ,जे,के)मान्य होगा। गतवर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित छायाप्रति, शपथ पत्र (10 रू. के स्टाम्प पेपर पर), यदि आवेदनकर्ता के पिता की मृत्यु हो गयी है तो माता के आय प्रमाण पत्र के स्थान पर उदघोषणाशपथ पत्र (परिशिष्ठ-आर्इ,जे,के)मान्य होगा व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो तो दोनों का प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक के नाम से एस.बी.बी.जे. बैंक में खाता खुलवाकर पास बुक की छायाप्रति आदि दस्तावेजों की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रार्थी यदि बी.पी.एल. परिवार के हो तो बी.पी.एल. की प्रमाणित सूची आदि भी संलग्न करें।