हरियाणा में अब बिना पैसा दिए लगवा सकेंगे सोलर पैनल ! जाने कैसे उठाएं लाभ ?

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हरियाणा में अब बिना पैसा दिए लगवा सकेंगे सोलर पैनल ! जाने कैसे उठाएं लाभ ?

Udaipur Times, Haryana News, रोहतक : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाये। अधिकारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयास करें तथा नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें। योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकतम एक लाख 10 हजार रुपये तक अनुदान राशि दी जा रही है।

सचिन गुप्ता स्थानीय कैंप कार्यालय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयास करें तथा नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना देश के करोड़ों परिवारों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

 इस योजना से उपभोक्ताओं को मुफ्त अथवा अत्यंत कम लागत पर बिजली उपलब्ध होगी, वहीं सरकार के बिजली व्यय में भी कमी आएगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बिजली के बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में किया गया है यह प्रावधान :-

केंद्र सरकार द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30 हजार से 78 हजार रुपये तक प्रदान किया जा रहा है अनुदान

योजना के तहत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 0 से 150 यूनिट तक है, वे 1 से 2 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 30 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 150 से 300 यूनिट मासिक खपत वाले परिवार 2 से 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाकर 60 हजार रुपये से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 300 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।

राज्य सरकार भी उपलब्ध करवा रही अतिरिक्त अनुदान :-

केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार भी सोलर प्लांट के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवा रही है। प्रावधान के अनुसार एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को सोलर प्लांट लगवाने पर एक किलोवाट के लिए 25 हजार रुपये तथा 2 किलोवाट के लिए 50 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए वार्षिक आय के साथ-साथ औसत बिजली की खपत 200 यूनिट प्रतिमाह या 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होनी चाहिए। इस तरह घरों पर 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार मिलकर एक लाख 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।

सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियां कर रही आर्थिक सहायता :-

सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियां भी उपभोक्ताओं की आर्थिक सहायता कर रही है। इसके तहत 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 19500 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से अधिकतम 97500 रुपये तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवा रही है। यह ऋण ऐसे उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिन पर बिजली विभाग का बिजली बिल बकाया नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी इस बिना ब्याज के लोन का लाभ ले सकते है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर पोर्टल हेल्पलाइन 15555 तथा 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

योजना की पात्रता शर्तें व आवश्यक दस्तावेज विवरण :-

योजना का ऑनलाइन आवेदन कर ऐसे उठाये लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए तथा आवेदक के पास ऐसा मकान होना चाहिए, जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है और परिवार ने पहले किसी अन्य सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदन के लिए निर्धारित दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, बिजली बिल तथा मकान की छत के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज शामिल हैं।

इच्छुक नागरिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज कर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के उपरांत संबंधित डिस्कॉम द्वारा व्यवहार्यता अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आवेदक डिस्कॉम में पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित करवा सकते हैं। स्थापना पूर्ण होने पर नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। निरीक्षण एवं नेट मीटर स्थापना के बाद कमीशनिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके पश्चात बैंक खाते का विवरण एवं रद्द चेक पोर्टल पर अपलोड करने पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

बैठक में निगम के अधीक्षक अभियंता बिजेंद्र नरवाल ने बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर निगम के कार्यकारी अभियंता रामेंद्र मलिक, सीमा नारा एवं अनिल नागर व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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