हरियाणा में 21 नवंबर को इन जगहों पर लगेगी विशेष राज्य लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2026 को पलवल जिला में विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित मामलों का विशेष रूप से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर पलवल के साथ-साथ उपमंडलीय न्यायालय होडल और हथीन में भी किया जाएगा।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल ने कहा कि विशेष राज्य लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप निपटारा करने के अवसर उपलब्ध कराना है। इससे संबंधित पक्षकारों को अपने मामलों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच मिलेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित मामले रखने वाले पक्षकार 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष राज्य लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष राज्य लोक अदालत के बारे में जिलाभर में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल की जानकारी प्राप्त कर सकें और पात्र मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवा सकें।