पशु कल्याण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत
इस पशु कल्याण विषयक कार्यक्रम एनिमल एड चैरिटेबल टस्ट्र द्वारा 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत उदयपुर के अति.पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी, उदयपुर इन्कम टेक्स कमीश्नर अधीक्षक सिन्हा, पीपल फोर एनीमल (मेनका गांधी की अध्यक्षता में वर्तमान महिला एवं बाल विकास केन्द्रीय केबिनेट मंत्री) से गौरी मुलेखी, ह्यूमेन इन्टरनेशनल से आलोकपर्णा सेनगुप्ता व एनिमल एड उदयपुर के संस्थापक जीम मार्यस, एरिका एब्राह्म, क्लेयर एब्राह्म मार्यस व नेहा बान्याल (सचिव) द्वारा की गई।
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राजस्थान में पहली बार 5 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ पशु कल्याण कानून विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम उदयपुर में पुलिस कान्फ्रेंस हॉल में किया गया।
इस पशु कल्याण विषयक कार्यक्रम एनिमल एड चैरिटेबल टस्ट्र द्वारा 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत उदयपुर के अति.पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी, उदयपुर इन्कम टेक्स कमीश्नर अधीक्षक सिन्हा, पीपल फोर एनीमल (मेनका गांधी की अध्यक्षता में वर्तमान महिला एवं बाल विकास केन्द्रीय केबिनेट मंत्री) से गौरी मुलेखी, ह्यूमेन इन्टरनेशनल से आलोकपर्णा सेनगुप्ता व एनिमल एड उदयपुर के संस्थापक जीम मार्यस, एरिका एब्राह्म, क्लेयर एब्राह्म मार्यस व नेहा बान्याल (सचिव) द्वारा की गई।

इस कार्यक्रम में गौरी मुलेखी( पीपल फोर एनीमल्स) व आलोकपर्णा सेनगुप्ता ( ह्यूमेन इन्टरनेशनल सोसायटी) द्वारा प्शुओं पर हो रही क्रूरता, गाय व अन्य जानवरों की अवैध तरीके से हो रही तस्करी व उनकी रोक थाम व अन्य कई पशु निवारण कानून व धाराओं के बारें में अवगत कराया गया।
- जिसमें मालिक द्वारा जानवर को लगातार चेन में बंाध के रखने, उन्हें भोजन, पानी, आवास से वंचित रखने की धारा सेक्शन 11(1) (एच) पीसीए अधिनियम 1960
- आवारा श्वानों (कुत्तोें) को उनकी जगह से हटाना(एबीसी नियम 2001) (11(1पी)
- किसी भी जानवर जैसे गाय, कुत्ता, घोडा,गधा, आदि को मालिक द्वारा किसी भी कारण से बेसहारा छोड़ देने पर व्यक्ति को 3 माह की सजा (सेक्शन 11(1)पी) और सेक्शन 11(जे) पीसीए अधिनियम 1960
- किसी भी जानवर या आवारा पशुओं को मारना या घायल करने पर (आइपीसी की धारा 428 एवं 429) पी सी ए अधिनियम 1960 (सेक्शन 11) व पशुओं के अवैध तस्करीव परिवहन कानून 1960 की धाराओं के बारें में विस्तार से बताया गया।
- इसी के साथ-साथ डेयरी में हो रही क्रूरता जो सामान्य लोगों के सामने नहीं है उसके बारें में भी गंभीरता से बताया गया।
- धारा 9 व 40 के तहत वन्य जीव संरक्षण के बारें में भी बताया गया।
इसी सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम कल दि. 8 मार्च को भी सुबह 9.30 से सांय 5.00 बजे तक जारी रहेगा।