सौतेली माँ ने बेटी को दागा

पीडि़त बालिका को निःशुल्क विधिक सहायता व पीडि़त प्रतिकर स्कीम का लाभ दिलाने के निर्देश
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जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी ने बुधवार को शहर की एक बालिका के साथ उसकी सौतेली माता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार व बालिका को दागने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए है। 

उदयपुर, 20 नवंबर 2019। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी ने बुधवार शहर के एक बालिका के साथ उसकी सौतेली माता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार व बालिका को दागने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए है। बालिका को निःशुल्क विधिक सहायता एवं पीडित प्रतिकर स्कीम का लाभ दिलवाने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिये है।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकरण सचिव श्रीमती रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि इस संबंध में प्रतापनगर थाना प्रभारी को निर्देश प्रदान किये है कि पीडि़ता की माता एवं इस अपराध में लिप्त अन्य के खिलाफ अविलम्ब एफआईआर दर्ज की जाकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही पीडि़त बालिका का मेडिकल भी करवाया जाए।  

एसीजेएम पहुंची वल्लभनगर

बालिका की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक वल्लभनगर एसीजेएम स्वयं पहुंची एवं बच्ची को ढाढ़स भी बंधाया। बालिका ने पूरी घटना श्रीमती निर्भीक को बताई। 

श्रीमती सावित्री आंनद निर्भीक ने वल्लभनगर थाना प्रभारी को बालिका को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने के दिशा निर्देश दिये। साथ ही बालिका को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई।
 

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