हरियाणा के इन गांवों में बिना अनुमति निर्माण कार्य करने व प्लॉट लेने पर होगी सख्त कार्रवाई, जाने वजह ?
झज्जर, 15 मई - हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334 बी (झज्जर से चरखी दादरी मार्ग) के साथ लगते क्षेत्र को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नियंत्रित क्षेत्र में गांव महमूदपुर माजरा, जहाजगढ़, तामसपुरा, फोर्टपुरा, इस्लामगढ़, बीड छुछकवास, अछेज, पहाड़ीपुर, गोधरी तथा मातनहेल की राजस्व संपदा को शामिल किया गया है।
जिला नगर योजनाकार अंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, आवासीय अथवा अन्य लाभकारी गतिविधि शुरू करने से पहले महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के निर्माण कार्य या प्लॉटिंग करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में द हरियाणा अधिसूचित सडक़ एवं अनियमित विकास का नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंधित अधिनियम, 1963 की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा पर उपलब्ध है।
उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे उक्त घोषित नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय, लघु सचिवालय फेज-2, प्रथम तल, झज्जर से किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।
