हरियाणा में इन कॉलोनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही, फुल पेमेंट एग्रीमेंट व पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण पर रोक
Udaipur Times, Haryana News, रोहतक : उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ राजस्व संपदाओं में नगर योजनाकार विभाग से बिना लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अनाधिकृत कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार अवैध है। नागरिक इन चिन्हित राजस्व संपदाओं में प्लाॅट इत्यादि न खरीदें।
सतबीर सिंह ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उप-पंजीयकों को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित राजस्व संपदाओं के उल्लेखित किला/खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री विलेख, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण/निष्पादन न किया जाए। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि इन अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित करें।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन चिन्हित राजस्व संपदाओं में बिजली कनेक्शन जारी न किए जाएं। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो को संबंधित स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के संपत्ति संबंधी लेन-देन से पूर्व भूमि एवं कॉलोनी की वैधानिक स्थिति की भली-भांति जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सके।
चिन्हित राजस्व संपदा एवं खसरा विवरण:-
क्र सं राजस्व संपदा खसरा विवरण
1 सुंदरपुर 56//5/3, 57//1, 2
2 मायना 28//2/2/1/2, 28//3/2/2/1/1, 4/2/1/1, 8/1/3, 8/1/2, 3/2/2/3, 3/1/2/3, 8/2/1, 2/2/2, 9/1
3 सराय अहमद 23//20/1, 20/2, 20/3, 24//19, 21/1/2, 21/2, 22/2, 28//1/1, 1/2, 10
4 गढी बोहर 320//7/1, 7/2, 14
5 बोहर 159//21, 178//1/1, 1/2, 1/3,
6 रोहतक 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1208/3, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1222, 1224, 1225, 5800, 5801, 5803, 5804, 5805, 5799, 5797
7 सांपला 63//11 मिन व 12
8 कारौर 4//2, 9, 10, 18
9 खरावड 37//9/1, 10, 11/1
10 गिझी 7//25, 8//5, 72//21/1, 81//17, 18, 19, 22, 23, 24
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच कर लें और अनाधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।