हरियाणा में इन खाद्य विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई, विभाग ने जारी किए ये नए निर्देश

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हरियाणा में इन खाद्य विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई, विभाग ने जारी किए ये नए निर्देश

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा "सुरक्षित भोजन स्वस्थ भारत" मुहिम के तहत राज्य में सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों पर आधारित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनुपालना न करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त श्री मनोज कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विक्रेताओं को जारी निर्देशों का मुख्य उद्वेश्य आम जनता को बीमारियों से बचाना और उनके लिए खाने की गुणवता में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित भोजन ही सफल व्यवसाय की पहचान है। स्वच्छता अपनाएंगे तो ग्राहकों का विश्वास बढेगा। आज सुरक्षित भोजन कल का स्वस्थ जीवन है, इसलिए खाद्य विक्रेता ग्राहकों की सेहत के मध्येनजर इन नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। 

उन्होंने बताया कि सभी खाद्य विक्रेताओं को एफएसएसएआई द्वारा जारी लाईसेंस के तहत आवश्यक खाद्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि विभाग के आदेशानुसार स्ट्रीट फूड कार्ट, रेहड़ियों, खाने पीने की दूकानों, रेस्टोरेंट ढाबों आदि पर कटे हुए फल, तैयार व पका हुआ भोजन बेचने वाले विक्रेताओं को अपने कार्य में सुरक्षा एवं स्वच्छता बरतते हुए नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आयुक्त ने बताया कि खाद्य विक्रेताओं को बेचने के लिए रखे गए सभी खाद्य पदार्थो को अनिवार्य रूप से साफ एवं खाद्य ग्रेड जाली से ढककर रखा जाए ताकि भोजन मक्खियों, धूल, कीटों एवं अन्य बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। कोई भी तैयार की हुई खाद्य सामग्री बिना जाली से ढके व खुले में प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री में स्वच्छ पेयजल का ही उपयोग किया जाए।  व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और खाद्य सामग्री के उपयोग एवं बनाते समय साफ एप्रेन, हेड कैप एवं दस्तानों का प्रयोग करें। कच्चे एवं पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखा जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सम्पर्क में आने वाले बर्तन, उपकरण एवं कार्यस्थल को नियमित रूप से साफ एवं सेनिटाईज किया जाए तथा प्रत्येक खाद्य विक्रेता एफएसएसएआई पंजीकरण को अवश्य प्रदर्शित करें।

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