आदर्श आचार संहिता के तहत शस्त्र जमा कराएं
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने आसन्न लोकसभा चुनाव के दौरान जारी आदर्श आचार संहिता के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व भयमुक्त मतदान तथा कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिले के सभी शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के आदेश जारी किये हैं।
उदयपुर 25 मार्च 2019, जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने आसन्न लोकसभा चुनाव के दौरान जारी आदर्श आचार संहिता के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व भयमुक्त मतदान तथा कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिले के सभी शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के आदेश जारी किये हैं।
आदेशानुसार समस्त शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने शस्त्र संबंधित एवं निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को तत्काल जमा करवाना सुनिश्चित करें, जिन्हे चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पश्चात संबंधित पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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ये रहेंगे मुक्त
जारी आदेश के तहत बैंक, कंपनी व मंदिर के सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस, राईफल एसोसिशन के स्पोर्टमैन, कानून व्यवस्था में संलग्न राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारी कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है।
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