अब सिम के दुरुपयोग पर लगेगा ₹50 लाख जुर्माना व 3 साल कैद, दूरसंचार विभाग ने दी चेतावनी
Udaipur Times, New Delhi : सिम बेचने वालों और सिम खरीदकर किसी दुसरे को देने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अपने नाम पर जारी सिम किसी दूसरे को बेचना, किराये पर देना या इस्तेमाल के लिए सौंपना भारी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी सिम साइबर फ्रॉड या गैरकानूनी काम में इस्तेमाल हुई तो मूल ग्राहक पर कानूनी जिम्मेदारी आ सकती है।
फर्जी तरीके से सिम जारी करने, दूरसंचार पहचान के दुरुपयोग या आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ पर 3 साल तक जेल व 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
मिली जानकारी के मुताबिक चेतावनी छत्तीसगढ़ में एक एजेंट द्वारा लोगों के पहचान दस्तावेज से बिना जानकारी 25 सिम सक्रिय करने के बाद जारी हुई।
व्यक्ति कितनी सिम ले सकता है ?
एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, असम व उत्तर-पूर्व सेवा क्षेत्रों में यह सीमा 6 है।
आपकी कितनी सिम, कैसे देखें?
संचार साथी पोर्टल या एप खोलें।
'आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन' वाला विकल्प चुनें।
मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें, फिर ओटीपी से सत्यापन करें।
इसके बाद सभी नंबरों की सूची दिखेगी। कुछ गलत लगे तो रिपोर्ट कर सकते हैं।