हाई कोर्ट द्वारा प्रफुल्ल नागर के कुल प्रमुख की बर्खास्तगी आदेश को बहाल रखा गया
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान विद्यापीठ के पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर की उस याचिका को खारिज कर दिया है
| Jan 4, 2013, 17:16 IST
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान विद्यापीठ के पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होनें 5 सितम्बर 2012 को अपर सत्र न्यायालय ( प्रथम) के निर्णय में उनके राजस्थान विद्यापीठ के कुल प्रमुख पद से बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए माननीय अदालत से स्थगन आदेश की अपील की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया की इस मुल प्रकरण को निचली अदालत तीन माह में निस्तारण सुनिश्चित करें ।
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