सरकार ने बदले नियम, अब घर में नहीं खोल सकेंगे ऑफिस या दुकान
Udaipur Times, Rajasthan News : राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में अब घर में ऑफिस या दुकान नहीं खोल सकेंगे। प्रदेश में घरों से चल रहे छोटे-बड़े बिजनेस को लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रस्तावित नए नियमों की चर्चा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो रिहायशी मकानों में नए ऑफिस या दुकान मुश्किल होने वाला है।
जानकारी के अनुसार नए प्रावधानों के मुताबिक बिना अनुमति किसी भी आवासीय मकान को दुकान, ऑफिस या अन्य व्यावसायिक उपयोग में बदलना अवैध माना जाने वाला है। Rajasthan News
नए काम पर रोक
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, जिन लोगों के पास साल 2017 या उससे पहले का वैध व्यावसायिक लाइसेंस है, उन्हें फिलहाल राहत मिल सकती है। ऐसे लोग अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराकर अपने व्यवसाय को जारी रख सकेंगे। Rajasthan News
जानकारी के मुताबिक इसके बाद किसी नए व्यवसाय या नई कमर्शियल गतिविधि के लिए रिहायशी भवन में अनुमति मिलना बेहद कठिन होगा। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे घरेलू व्यवसायों को नियंत्रित करना और भूमि उपयोग नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। Rajasthan News
घरेलू उद्योग
नए नियमों के दायरे में परचून की दुकानें, डेयरी, जनरल स्टोर जैसी छोटी दुकानें भी आ सकती हैं, यदि वे आवासीय मकान से नए रूप में शुरू की जाती हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई केंद्र और पुरुषों के सैलून जैसे घरेलू उद्योग भी कमर्शियल गतिविधियों की श्रेणी में शामिल होंगे। Rajasthan News
मिली जानकारी के अनुसार इसी तरह कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी इस नियम के अंतर्गत आ सकते हैं, यदि वे रिहायशी भवनों से नए रूप में संचालित किए जाते हैं।
नियमों की सलाह
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किए गए इन प्रस्तावित नियमों को लेकर अभी अंतिम अधिसूचना आना बाकी है। Rajasthan News
जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह नियम लागू होते हैं तो लोगों को अपने मौजूदा और नए व्यवसायों के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
