पेट्रोल डीजल से सरकार ने हटाई लिमिट ! 1 जुलाई से लागू होंगे ये नए आदेश

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पेट्रोल डीजल से सरकार ने हटाई लिमिट ! 1 जुलाई से लागू होंगे ये नए आदेश

Udaipur Times, Petrol Diesel News : पेट्रोल डीजल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर लगी लिमिट को हटाने का फैसला ले लिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने आम पेट्रोल पंपों पर लफ़ी तेल  बिक्री और खरीद पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियों को हटा दिया है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक अब आम जनता और कमर्शियल ग्राहक बिना किसी लिमिट या कोटा के अपनी आवश्यकतानुसार पेट्रोल डीजल खरीद सकेंगे। 

जानकारी के अनुसार रिटेल पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी को एक दिन में मिलने वाली 200 लीटर तेल की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं अब फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्टर्स और औद्योगिक उपभोक्ताओं (कमर्शियल खरीदारों) पर रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने की लगी रोक भी हटा दी है। 

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2026

भारत सरकार ने 12 जून, 2026 को मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2026 के खंड 3 के अंतर्गत आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट (MS) एवं हाई स्पीड डीजल (HSD) की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने का प्रावधान किया गया था।

और चूँकि, उक्त अस्थायी उपाय को मोटर स्पिरिट (MS) तथा हाई स्पीड डीजल (HSD) की आपूर्ति बनाए रखने तथा उचित मूल्य पर उनकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के जनहित में आवश्यक एवं समीचीन माना गया था।

और चूँकि, देश में पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान आपूर्ति स्थिति की समीक्षा के उपरांत केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जनहित में उक्त आदेश में निहित निर्देशों को आगे जारी रखना अब आवश्यक नहीं है।

अतः, मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 12 जून, 2026 के उक्त आदेश को 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होते हुए निरस्त (वापस) करती है।

(अरुण कुमार)
निदेशक

दूरभाष: 011-24011215

प्रतिलिपि प्रेषित:
अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई।
सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति/उपभोक्ता मामले)।
मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), नागपुर।

सार: इस आदेश के अनुसार, 12 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया अस्थायी सरकारी आदेश 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिया गया है।

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