हरियाणा में इन महिलाओं को सरकार दे रही खुद का बिजनेस करने के लिए 3 लाख रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम बनाना है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली पात्र महिलाओं को दिया जाता है।
इन कार्यों के लिए मिलेगा लाभ
योजना के तहत डेयरी, वाहन के अंतर्गत ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों से जुड़े कार्यों के लिए सहायता दी जाती है। इनमें सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़-अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम और बिस्कुट बनाने की यूनिट, टिफिन सर्विस तथा स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई आदि कार्य शामिल हैं।
योजना का लाभ ऐसे मिलेगा
योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को दिया जाता है। आवेदक पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए और हरियाणा की निवासी होना जरूरी है। योजना के तहत बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में की जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये और अवधि तीन वर्ष है जो भी पहले हो।
ये दस्तावेज जरूरी
राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र। आवेदक को उपरोक्त दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करवानी होंगी। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।