हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, वर्ष 2026-27 के लिए पात्र चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारियों को ₹15,000 तक का ब्याज-मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया गया है।
आदेश की मुख्य बातें
* एडवांस राशि: ₹15,000।
* ब्याज: कोई ब्याज नहीं।
* आवेदन की अंतिम तारीख: 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा।
* एडवांस जारी करने की तारीख: 30 अक्टूबर 2026 तक राशि वितरित की जा सकती है।
* वापसी: 10 समान मासिक किस्तों में राशि की वसूली होगी। ₹15,000 के हिसाब से प्रत्येक किस्त ₹1,500 होगी।
* किसके लिए: नियमित चतुर्थ श्रेणी स्थायी/अस्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
किन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा?
आदेश के अनुसार, वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी, कंटिंजेंट-पेड स्टाफ, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंधित कर्मचारी इस एडवांस के पात्र नहीं हैं।
इसके अलावा, अस्थायी कर्मचारी के मामले में स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत आवश्यक है। यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह एडवांस केवल उनमें से एक को ही दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना
पात्र कर्मचारी अपने संबंधित विभाग के Drawing and Disbursing Officer (DDO) से संपर्क करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। गलत पात्रता के आधार पर एडवांस लेने या राशि का दुरुपयोग करने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। आदेश में दुरुपयोग की स्थिति में 10% दंडात्मक ब्याज का भी उल्लेख है।
