हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लागू होगी ये नई व्यवस्था
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए संचालित हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के संचालन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर-II) की ओर से अब HRMS के विभिन्न मॉड्यूल का प्रशासनिक स्वामित्व दो विभागों के बीच विभाजित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य विभागवार जवाबदेही तय करना, तकनीकी निर्णयों में तेजी लाना और कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निश्चित समय में निपटारा करना है। अब HRMS के सेवा संबंधी मॉड्यूल मानव संसाधन विभाग (HRD) के अधीन रहेंगे, जबकि वेतन एवं वित्तीय मामलों से जुड़े मॉड्यूल वित्त विभाग (ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग) संचालित करेगा। यह व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब HRMS पोर्टल में किसी भी प्रकार के संशोधन, तकनीकी बदलाव, नई सुविधा जोड़ने या नया मॉड्यूल विकसित करने से जुड़े सभी प्रस्ताव सीधे उसी विभाग को भेजे जाएंगे, जिसके पास संबंधित मॉड्यूल का प्रशासनिक स्वामित्व होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और अनावश्यक विभागीय समन्वय की जरूरत कम होगी।
सभी विभागों और संस्थाओं पर होगा लागू
जानकारी के लिए बता दें कि यह आदेश राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, विश्वविद्यालयों, मंडलायुक्त कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा।
सरकार ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से HRMS प्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से हो सकेगा।
