हरियाणा सरकार ने शुरू की खास योजना ? अब इन लोगों को देगी 5 लाख रुपये
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खशखबरी आई है। हरियाणा सरकार अब प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हुई या दिव्यांगता हो जाती है तो प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक मुआवजा देने वाली है।
सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अनुसार, कुत्तों द्वारा काटे जाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये और त्वचा कटने की स्थिति में 20 हजार रुपये मिलने वाले है। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दिलाने के लिए सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई हैं। Haryana News
हरियाणा के विभिन्न शहर और कस्बों में सड़कों पर लावारिस घूमते कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए आश्रय स्थल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। Haryana News
एक लाख 80 हजार रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों का कोई सदस्य कुत्तों, बेसहारा घूमती गाय-भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे के हमले में मारा जाता है या दिव्यांग हो जाता है तो सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत उस परिवार को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा देने वाली है। पीड़ित परिवार हादसे के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Haryana News
मौत या दिव्यांगता पर मुआवजा
आयु वर्ग मुआवजा राशि
6 से 12 साल ₹1,00,000
12 से 18 साल ₹2,00,000
18 से 25 साल ₹3,00,000
25 से 45 साल ₹5,00,000
45 से 60 साल ₹3,00,000
