हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर ये निर्देश जारी

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर ये निर्देश जारी

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) ने 03 अगस्त 2026 को ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' पदों पर अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित LPA No. 1054/2026 के अंतिम निर्णय तक लागू रहेंगे।

क्या है पूरा मामला?

राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में SC कर्मचारियों को ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' पदों पर पदोन्नति में 20% आरक्षण देने के निर्देश जारी किए थे। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन निर्देशों को बरकरार रखा, लेकिन 'क्रीमी लेयर' को पदोन्नति में आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश भी दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने LPA No. 1054/2026 दायर की है, जो अभी विचाराधीन है।

नए निर्देशों की मुख्य बातें

हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' पदों पर पदोन्नति में SC आरक्षण का लाभ देकर नई पदोन्नतियां नहीं की जाएंगी।

SC आरक्षण के लिए चिन्हित पद फिलहाल रिक्त एवं आरक्षित रखे जाएंगे, ताकि अंतिम न्यायिक निर्णय के बाद उन पर कार्रवाई की जा सके।

जो SC कर्मचारी वरिष्ठता-सह-योग्यता (Seniority-cum-Merit) के आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें केवल इस कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा कि फिलहाल पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है।

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत SC कर्मचारियों को 20% प्रतिनिधित्व की गणना में शामिल किया जाएगा।

शेष रिक्त पदों को लागू सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

यदि किसी कैडर में SC कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पहले से 20% या उससे अधिक है, तो आगे की पदोन्नति सेवा नियमों के अनुसार ही की जाएगी।

किसी भी पात्र SC कर्मचारी को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसके पदोन्नत होने से 20% प्रतिनिधित्व पूरा हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा।

सीधी भर्ती (Direct Recruitment) में SC आरक्षण एवं रोस्टर व्यवस्था पर इन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये निर्देश केवल ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' पदों पर पदोन्नति से संबंधित हैं।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा LPA No. 1054/2026 में अंतिम निर्णय आने या सरकार द्वारा नए आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

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