हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! कोर्ट के आदेश के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! कोर्ट के आदेश के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 अप्रैल 2026 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले (Madan Singh vs State of Haryana) के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध (Contractual) और तदर्थ (Ad-hoc) कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। 11 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, योग्य कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization) और उनके सेवा संबंधी लाभों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख निर्णय और मुख्य बातें

2014 की नियमितीकरण नीतियों पर मुहर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप, सरकार ने 16 जून 2014 और 18 जून 2014 की पॉलिसी के तहत पात्र ग्रुप-बी, सी और डी के कर्मचारियों की सेवाओं को पक्का (Regularize) करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है।

पात्रता मानदंड: वे कर्मचारी जो 28 मई 2014 तक स्वीकृत रिक्त पदों (Sanctioned Vacant Posts) पर कम से कम 3 साल पूरे कर चुके थे, आवश्यक योग्यता रखते हैं और वर्तमान में भी सेवा में हैं, उनकी पात्रता की जांच कर नियमितीकरण के आदेश दिए जाएंगे।

पदोन्नति और सेवा लाभों की बहाली: जून 2020, जून 2024 और दिसंबर 2024 में जारी पुरानी रोक/निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। नियमित हुए कर्मचारियों को उनकी पात्रता की तिथि से पदोन्नति और अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ जारी किए जाएंगे।

7 जुलाई 2014 की पॉलिसी रद्द, लेकिन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जुलाई 2014 की नियमितीकरण नीतियों को रद्द करने के निर्णय के तहत, उन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा जो वर्तमान में सेवा में बने हुए हैं। हालांकि, उन्हें उनके पद के न्यूनतम वेतनमान (Lowest Pay Scale) पर रखा जाएगा।

समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश: सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत सभी योग्य कर्मचारियों की पहचान करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सत्यापन के बाद पक्का करने के आदेश जारी करें।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! कोर्ट के आदेश के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और लाभ देने के निर्देश

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