हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! क्लर्क भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
Udaipur Times, Haryana Update : हरियाणा सरकार ने सूबे में क्लर्कों की भर्ती और अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा 'हरियाणा लिपिकीय (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2026' (Haryana Clerical Recruitment and Conditions of Service Act, 2026) के तहत नए निर्देश जारी किए गए हैं।
अब से प्रदेश में क्लर्क पद पर होने वाली नियुक्तियों की कमान पूरी तरह से 'मानव संसाधन विभाग' (Human Resources Department) के हाथों में होगी।
मुख्य बिंदु जो आपके लिए जानना जरूरी है:
महानिदेशक (Director General) करेंगे नियुक्तियां: नए नियमों के अनुसार, क्लर्क के पद पर चाहे सीधी भर्ती (Direct Recruitment) हो या अनुकंपा के आधार पर (Compassionate Appointment) नियुक्ति, ये सभी नियुक्तियां अब मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक (DG, HRD) द्वारा ही की जाएंगी।
अनुकंपा नियुक्तियों के लिए कड़े निर्देश: अनुकंपा के आधार पर नौकरी (पेंशनभोगी या दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को मिलने वाली नौकरी) के जितने भी मामले हैं, उन्हें 'हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2019' के प्रावधानों के तहत पूरी तरह जांचा जाएगा।
HSAS कैडर अधिकारी करेंगे वेरिफिकेशन: अब इन मामलों की उचित पुष्टि (Verification) HSAS कैडर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग के प्रमुख (Head of Department) की सिफारिशों के साथ फाइल को आगे की कार्रवाई के लिए महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग को भेजा जाएगा।
सख्ती से लागू होंगे आदेश: सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों का कड़ाई से (In letter and spirit) पालन करने के आदेश दिए हैं।
क्या होगा इसका असर?
इस नए आदेश के बाद क्लर्क भर्ती और अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी। अलग-अलग विभागों के बजाय अब सेंट्रलाइज्ड तरीके से मानव संसाधन विभाग (HRD) ही इन नियुक्तियों की कमान संभालेगा, जिससे लेटलतीफी पर भी लगाम लगेगी।
