हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! सरकारी कर्मचारियों के 'होमटाउन' और 'स्थायी पते' को लेकर जारी हुए नए नियम
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) ने सरकारी कर्मचारियों के होमटाउन (Hometown) और स्थायी पते (Permanent Address) को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।
अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 'होमटाउन' और 'स्थायी पता' दो अलग-अलग बातें हैं।
मुख्य बातें और नए नियम...
बदला जा सकेगा 'स्थायी पता' (Permanent Address)
नौकरी के दौरान या नया मकान/परिवार बसने पर कर्मचारी सक्षम अधिकारी की मंजूरी से अपना स्थायी पता बदलवा सकते हैं। सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद भी इसे बदला जा सकता है।
नहीं बदलेगा 'होमटाउन' (Home District)
कर्मचारी का होमटाउन वही माना जाएगा जो सेवा में पहली बार शामिल होने से पहले उसका मूल निवास था। एक बार तय होने के बाद किसी भी स्थिति में होमटाउन नहीं बदला जाएगा।
गज़टेड अफसरों की होम डिस्टिक्ट पोस्टिंग पर रोक
राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) को उनके होमटाउन/गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, यह फैसला अधिकारियों की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और हितों के टकराव (Conflict of Interest) को रोकने के लिए लिया गया है।
पुराने मामले दोबारा नहीं खुलेंगे
यदि पहले किसी कर्मचारी का होमटाउन सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बदला जा चुका है, तो उन मामलों को अब दोबारा नहीं खोला जाएगा।

