हरियाणा के इस गांव का सरपंच सस्पेंड ! लगे ये गंभीर आरोप ?

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हरियाणा के इस गांव का सरपंच सस्पेंड ! लगे ये गंभीर आरोप ?

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। DC अभिषेक मीणा ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डहीना खंड के गांव मसीत के सरपंच अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार सरपंच पर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रास्ता निर्माण और विस्तार कराने का आरोप है। Haryana News

शिकायत की जांच, SDM कोसली की रिपोर्ट और सरपंच के जवाब का अवलोकन करने के बाद DC ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया है कि सरपंच अपने पद का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे थे और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर हैं। निलंबन के बाद सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। Haryana News

DC ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना को निर्देश दिए हैं कि निलंबित सरपंच से तुरंत ग्राम पंचायत का चार्ज और संपत्ति व सामान लिया जाए। जानकारी के मुताबिक इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51(2) के तहत पंचायत के किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपा जाए। ये आदेश 8 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए हैं। Haryana News

सरपंच बोले

मिली जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच अशोक कुमार का कहना है कि उनके पास निलंबन संबंधित कोई जानकारी नही आई है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही इस विषय में कुछ बता पाएंगे।

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