Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में DC हिसार महेंद्रपॉल ने गांव गैबीपुर के सरपंच को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सस्पेंशन लेटर में निलंबित करने का कारण के साथ बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक इस बारें में सरपंच पवन का कहना है- मेरी कोई भूमिका नहीं थी। कुछ पंचों के साथ मामला चल रहा था। जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। Haryana News
कानून के तहत हुई
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिसार के उपायुक्त ने सरपंच को सस्पेंड किया है। Haryana News धारा 51(2) के तहत उनके भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है और ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, धनराशि व संपत्ति बहुमत रखने वाले पंच को सपने के आदेश दिए गए हैं।
