हरियाणा में सूरज देगा खेत को पानी ! किसान की घटेगी लागत, ऐसे उठाए योजना का लाभ
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में किसानों को डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप उपलब्ध कराने की योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), घटक-बी के तहत संचालित है। राज्य में 3 से 10 हॉर्स पावर क्षमता वाले सोलर पंप पर कुल 75 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान है।
इसमें 30 फीसदी केंद्र और 45 फीसदी राज्य सरकार की सहायता शामिल है। किसान को सामान्यतः 25 फीसदी राशि अपने हिस्से के रूप में देनी होती है। Haryana News
ये किसान होंगे पात्र
किसान के नाम कृषि भूमि होना जरूरी है। किसान के नाम कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पहले इस योजना के तहत सोलर पंप का लाभ ले चुके किसान को दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। खेत में ड्रिप, स्प्रिंकलर या भूमिगत पाइपलाइन की व्यवस्था होना जरूरी है। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। Haryana News
ऐसे करें आवेदन
आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर किसान को पोर्टल पर पंजीकरण कर निर्धारित जानकारी भरनी होगी। किसान के हिस्से की राशि ऑनलाइन चालान के माध्यम से आरटीजीएस या एनईएफटी द्वारा जमा करनी होगी। योजना का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद पोर्टल पर आवेदन बंद कर दिया जाता है। चयन आवेदन के क्रम के आधार पर किया जाता है। Haryana News
ये दस्तावेज रखें तैयार
जमीन का रिकॉर्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार संबंधी विवरण, बैंक खाते की जानकारी, खेत और सिंचाई से संबंधित जरूरी दस्तावेज। आवेदन के समय विभाग की ओर से जारी ताजा सूचना में मांगे गए दस्तावेज ही अंतिम माने जाएंगे।