सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दिखाई हरी झंडी, राज्यों के बैन को किया खत्म


सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दिखाई हरी झंडी, राज्यों के बैन को किया खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। अब यह फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी। पूरे देश के साथ यह फिल्म राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी रिलीज़ होगी। उल्लेखनीय है की इन 4 राज्यों की सरकारों ने पद्मावत की रिलीज पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकारों के इस नोटिफिकेशन पर भी स्टे लगा दिया है।

 
सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दिखाई हरी झंडी, राज्यों के बैन को किया खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। अब यह फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी। पूरे देश के साथ यह फिल्म राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी रिलीज़ होगी। उल्लेखनीय है की इन 4 राज्यों की सरकारों ने पद्मावत की रिलीज पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकारों के इस नोटिफिकेशन पर भी स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 और अन्य के वकील की इस दलील पर विचार किया कि इसका अखिल भारतीय प्रदर्शन 25 जनवरी को होने वाला है। ऐसी स्थिति में इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दिखाई हरी झंडी, राज्यों के बैन को किया खत्म

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित एवं निर्देशित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ ही शाहिद कपूर और रणवीर सिंह ने मुख्य किरदार का अभिनय किया है। इससे पहले भी दो मौकों पर शीर्ष अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के प्रयास विफल कर दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि सेंसर बोर्ड के निर्णय से पहले फिल्म के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती है।

बाद में सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को पास कर दिया। भंसाली की इस फिल्म का राजपूत संगठनों और करणी सेना की तरफ से विरोध किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इस फिल्म को लेकर कुछ राजनीतिकों की टिप्पणियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी और उनसे इस पर प्रतिक्रया व्यक्त करने से गुरेज करने के लिए कहा था।

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