हरियाणा के इस गांव की महिला सरपंच सस्पेंड, लगे ये गंभीर आरोप ?

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Udaipur Times, Haryana News, झज्जर, 19 मई : डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेरी खंड के गांव बिरड़ माजरा की सरपंच योगिता को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेशों के अनुसार योगिता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी नियमित जांच के आदेश  जारी किए जा चुके हैं। उपमंडल अधिकारी (नागरिक), बेरी को  मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच पद से निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(2) के तहत उसे ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से भी वंचित किया गया है।

आदेशों में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत की चल एवं अचल संपत्ति, अभिलेख तथा अन्य सामग्री जो उनके नियंत्रण में है, उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को तत्काल प्रभाव से सौंपा जाए।

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