हरियाणा के इस गांव की महिला सरपंच सस्पेंड ! शिकायत में लगे ये गंभीर आरोप ?

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हरियाणा के इस गांव की महिला सरपंच सस्पेंड ! शिकायत में लगे ये गंभीर आरोप ?

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में DC ने बव्वा गांव की महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) बी के तहत 12 अगस्त को यह आदेश जारी कर कहा कि सरपंच सुनीता देवी निजी सुनवाई के दौरान अनियमितताओं का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। जनहित को देखते हुए सरपंच को सस्पेंड करने के आदेश जारी गया।

मिली जानकारी के मुताबिक गांव बव्वा निवासी रिटायर प्राध्यापक लालाराम और ग्रामीण सत्यपाल ने सरपंच के खिलाफ महानिदेशक पंचायत को मार्च 2026 में शिकायत की थी। महानिदेशक के आदेश पर सीईओ जिला परिषद ने जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने सरपंच को 10 जून को सरपंच को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया। Haryana News

ये लगे थे आरोप

जानकारी के मुताबिक पंचायत महानिदेशक को भेजी शिकायत में सरपंच पर सीमेंट खरीद, बिना वाउचर जेसीबी, वाहन और श्रमिकों को भुगतान करने, बिना बिल के फोटो कॉपी के आधार पर लाखों का भुगतान करने, टीडीएस राशि जमा नहीं करवाने, गली निर्माण में अतिरिक्त भुगतान करने जैसे कई आरोप लगाए थे। कमेटी की जांच में आरोप सही पाए गए। Haryana News

मांगा था समय

मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान महिला सरपंच सुनीता देवी ने रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। जांच कमेटी ने सरपंच को 2 जुलाई को एक सप्ताह में अतिरिक्त निकाली गई राशि एक सप्ताह में पंचायत फंड में जमा करवाने और उसकी रसीद बीडीपीओ के माध्यम से जांच कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए। Haryana News

जमा नहीं करवाई राशि

सरपंच सुनीता देवी ने जानकारी के अनुसार निर्धारित अवधि में अतिरिक्त रूप से निकाली गई राशि जमा नहीं करवाई। DC ने जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद 12 अगस्त को सरपंच सुनीता देवी के निलंबन आदेश जारी कर दिए। Haryana News निलंबन आदेश में DC ने पंचायत रिकॉर्ड बहुमत वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए। सरपंच अब DC के आदेश को कमिश्नर के सामने चुनौती दे सकती हैं।

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