Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव पुगथला की ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सस्पेंड पूनम को DC नेहा सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार, शामलात जमीन की लीज में अनियमितता, पंचायत की करीब 32.93 लाख रुपए की राशि ग्राम फंड से बाहर रखने, रिकॉर्ड रोकने और सक्षम अधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करने के मामले में ये सख्त एक्शन लिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ नियमित जांच के लिए SDO (सिविल) गन्नौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक सरपंच ग्राम पंचायत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। जानकारी के अनुसार, साथ ही पंचायत के रिकॉर्ड, कैश और संपत्ति का चार्ज निर्वाचित पंच को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। Haryana News
DC कार्यालय के आदेश के अनुसार सरपंच को 25 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार, सरपंच ने 28 नवंबर को जवाब दिया, लेकिन आदेश में कहा गया है कि जवाब में लगाए गए किसी भी आरोप का स्पष्ट समाधान नहीं किया गया और जिम्मेदारी ग्राम सचिव पर डाल दी गई। इसके बाद जिला परिषद के CEO को जांच अधिकारी बनाया गया। Haryana News
आदेश से मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच जांच अधिकारी ने इसी रिकॉर्ड के आधार पर लीज और पंचायत की राशि से संबंधित अनियमितताओं की रिपोर्ट तैयार की।
जानकारी के अनुसार, BDPO गन्नौर को निलंबित सरपंच को पंचायत के सभी खातों के संचालन से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नए निर्वाचित पंच के चार्ज लेने के बाद संबंधित प्रतिनिधित्व पर सात दिन के भीतर निर्णय लेने को भी कहा गया है। Haryana News
मिली जानकारी के मुताबिक आदेश की अनुपालना रिपोर्ट सात दिन में DC कार्यालय को भेजनी होगी। आदेश 28 सितंबर 2026 को उपायुक्त नेहा सिंह ने जारी किया है।
