पत्नी या बच्चों के नाम से PPF खुलवाने के हैं जबरदस्त फायदें, जानिए ₹3000, ₹5000 और ₹10000 के निवेश पर कितना मिलेगा ब्याज

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पत्नी या बच्चों के नाम से PPF खुलवाने के हैं जबरदस्त फायदें, जानिए ₹3000, ₹5000 और ₹10000 के निवेश पर कितना मिलेगा ब्याज 

Udaipur Times, Public Provident Fund: आज के समय में, हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। यही वजह है कि गारंटी वाले निवेश विकल्पों को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अगर आप एक सुरक्षित निवेश योजना की तलाश में हैं चाहे अपने बच्चों के नाम पर हो या अपने जीवनसाथी के नाम पर तो यह जानकारी आपके लिए है। आज हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अलग-अलग निवेश राशि पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है।

आपको कितना ब्याज मिलेगा?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाला निवेश विकल्प है। मौजूदा नियमों के अनुसार, इस पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिलता है, जो 15 साल की लंबी अवधि (लॉक-इन पीरियड) के दौरान कंपाउंड होता रहता है। आप इसमें कम से कम ₹500 से निवेश शुरू कर सकते हैं, और एक साल में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है।

अलग-अलग निवेश राशि पर आपको किस तरह का रिटर्न मिल सकता है? 

1. ₹3,000 के मासिक निवेश (₹36,000 सालाना) पर:
• सालाना निवेश: ₹45,000 (यदि यह 15 वर्षों में कुल निवेश को दर्शाता है) / या दी गई तालिका के अनुसार कुल जमा राशि: ₹45,000
• अर्जित ब्याज: ₹36,364
• मैच्योरिटी पर कुल राशि: ₹81,364
2. ₹5,000 के मासिक निवेश पर:
• 15 वर्षों में कुल जमा राशि: ₹75,000
• अर्जित ब्याज: ₹60,607
• मैच्योरिटी पर कुल राशि: ₹1,35,607
3. ₹8,000 के मासिक निवेश पर:
• 15 वर्षों में कुल जमा राशि: ₹1,20,000
• अर्जित ब्याज: ₹96,971
• मैच्योरिटी पर कुल राशि: ₹2,16,971
4. ₹10,000 के मासिक निवेश पर:
• 15 वर्षों में कुल जमा राशि: ₹1,50,000
• अर्जित ब्याज: ₹1,21,214
• मैच्योरिटी पर कुल राशि: ₹2,71,214

PPF खास क्यों है?

जो निवेशक बिना किसी मार्केट जोखिम के सुरक्षा, अच्छा रिटर्न और टैक्स की बचत चाहते हैं, उनके लिए PPF एक बेहतरीन विकल्प है।
निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत, आप हर साल ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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