1 अक्टूबर से इन नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जाने आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर या फिर मिलेगी राहत ?
Udaipur Times, October 1 rules change : जैसे ही नया महीना शुरू होता है, विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों में बदलाव आ जाते हैं। अब, 1 अक्टूबर से आने वाले बदलाव आपके दैनिक जीवन और जेब खर्च पर सीधा असर डाल सकते हैं। खाना पकाने की गैस पर सब्सिडी से लेकर यूपीआई लेनदेन, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और संपत्ति से संबंधित आयकर नियमों तक आइए देखें कि अगले महीने से कौन-कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं।
LPG गैस पर सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
1 अक्टूबर से घरेलू खाना पकाने की गैस (LPG) पर सब्सिडी पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर प्रति माह लगभग 210 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। यदि आप ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आप इस सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं।
इसे कैसे करें: आप गैस एजेंसी जाकर या संबंधित गैस कंपनी के ऐप (इंडेन के लिए इंडियनऑयल वन, भारत गैस के लिए हेलोबीपीसीएल, एचपी के लिए एचपी पे) का उपयोग करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं।
यूपीआई लेनदेन के लिए नए नियम
15 अक्टूबर से यूपीआई लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) के संबंध में नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक की खरीदारी या सेवाओं पर व्यापारियों पर 0.4% का शुल्क लगाया जाएगा, जो अधिकतम 300 रुपये तक हो सकता है।
हालांकि, आम खरीदारों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत लेन-देन पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इसके अलावा, खरीदारों से अतिरिक्त शुल्क लेने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या दुकानदार लागत बढ़ाकर अन्य तरीकों से कीमतें बढ़ा सकते हैं।
दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए 'सोहेली पिंक स्मार्ट कार्ड'
दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा के नियमों में बदलाव हो रहा है। पुराने गुलाबी रंग के टिकट 30 सितंबर तक वैध हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा केवल 'सोहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' को टैप करके ही की जा सकेगी। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो आपको सामान्य किराया देकर टिकट खरीदना होगा। कार्ड पहली बार मुफ्त मिलेगा, लेकिन खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर आपको 59 रुपये जमा करके नया कार्ड बनवाना होगा।
एनआरआई से संपत्ति खरीदना हो गया आसान
एनआरआई द्वारा जमीन, घर या अचल संपत्ति की खरीद पर कर दाखिल करने की कानूनी जटिलताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। 1 अक्टूबर से, खरीदारों को संपत्ति खरीदते समय अलग से टैन नंबर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, खरीदार अपने पैन कार्ड और नए फॉर्म 141 का उपयोग करके टीडीएस से संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
त्योहारी मौसम में बैंक हड़ताल का बड़ा खतरा
पूजा के मौसम में कई दिनों तक बैंक सेवाओं में व्यवधान की संभावना है। बैंक यूनियनों ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह, पेंशन सुधार और नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) में वापसी की मांग रखी है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो उन्होंने 26 अक्टूबर से देश भर में अनिश्चितकालीन बैंक हड़ताल की चेतावनी दी है।