हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 36 हजार रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ
Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत जाल खरीदने, पंचायती तालाब को ठेके पर लेने वाले मत्स्य उत्पादकों को प्रथम वर्ष की लीज राशि का 50 प्रतिशत तथा मछली एवं मछली उत्पादों की बिक्री के लिए रेहड़ी, स्टोव, गैस चूल्हा, बर्तन आदि खरीदने पर लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मछली एवं मछली उत्पादों की बिक्री हेतु आवश्यक संसाधनों की खरीद पर कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 60 हजार रुपये की परियोजना लागत पर 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। यह लाभ प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्राप्त किया जा सकता है।
सरल पोर्टल पर होगा ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है। लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह किसी सरकारी या अद्र्ध-सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आवेदन के साथ आयु प्रमाण, पहचान पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र), जाति प्रमाण पत्र तथा रेहड़ी से संबंधित फोटो जमा करनी होंगी। इसके अलावा विभाग और मत्स्य किसान के बीच निर्धारित अनुबंध पत्र भी आवश्यक होगा। मत्स्य पालन विभाग की इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इच्छुक पात्र लाभार्थी सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
