इन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले ! DA में 2 प्रतिशत का हुआ इजाफा
Udaipur Times, Sikkim increases DA : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शनिवार को राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
15 अगस्त को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में बोलते हुए मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान दशैन 2026 से पहले कर दिया जाएगा। यह धार्मिक त्योहार इस वर्ष 11 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा राज्य की राजधानी में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई, जिसमें मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
DA की दर बढ़ाकर 60% हुई
सिक्किम ने 1 जुलाई, 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई भत्ता (डीआर) को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया था। नवीनतम वृद्धि के बाद यह दर 60% हो जाएगी, जो राज्य सरकार के औपचारिक आदेश के अधीन है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा
यह वेतन वृद्धि संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत आने वाले पात्र सिक्किम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी। सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के तहत इसके बराबर लाभ मिलता है। मासिक आय में वास्तविक वृद्धि व्यक्ति के मूल वेतन या मूल पेंशन पर निर्भर करेगी।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। पेंशनभोगियों के लिए, इस लाभ को महंगाई राहत कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से अलग-अलग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रुपये के संदर्भ में अलग-अलग वृद्धि होगी।
