Udaipur Times, Haryana News, गुरुग्राम : हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने तथा विभिन्न आय अर्जन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
एडीसी सोनू भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि बैंक टाईअप योजना के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए, एनएसएफडीसी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त योजना में अधिकतम 1 लाख रुपये तथा सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इन ऋणों के माध्यम से पात्र लाभार्थी विभिन्न स्वरोजगार एवं आय अर्जन गतिविधियां शुरू कर सकते हैं।
इसी प्रकार, एनएसकेएफडीसी योजना के अंतर्गत भी विभिन्न आय अर्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण हेतु आवेदन किए जा सकते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए सभी पात्र आवेदक अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
एडीसी ने इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से अपील की कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए समय रहते आवेदन करें। आवेदक निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in के माध्यम से अथवा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय (भवन संख्या 1002/1, द्वितीय तल, बाबा प्रकाश पुरी चौक, सेक्टर 4-5, पुरानी रेलवे रोड, अशोक विहार), सरल केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय के दूरभाष नंबर 0124-2321833 पर संपर्क किया जा सकता है।