हरियाणा में इन विद्यार्थियों को मिलेगा ₹50 लाख तक का एजुकेशन लोन, जल्दी करें आवेदन
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को अहही शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन देने वाली है। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई न रुके।
योजना की मुख्य बातें
अधिकतम ₹50 लाख तक शिक्षा ऋण
भारत और विदेश में उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए पात्र
आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ
पढ़ाई बीच में न छूटे, यही योजना का उद्देश्य
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा का स्थायी निवासी
कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणित
मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लिया हो
आयु एवं अन्य पात्रता शर्तें योजना अनुसार पूरी हों।
जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र (PPP)
पासपोर्ट फोटो
प्रवेश पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज़
आय संबंधी आवश्यक दस्तावेज़ (यदि लागू हों)
अगर आपके परिवार या जान-पहचान में कोई दिव्यांग विद्यार्थी है, तो यह जानकारी जरूर शेयर करें। यह योजना उनके भविष्य को नई दिशा दे सकती है।
