हरियाणा में इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी ! शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला
Udaipur Times, Haryana News, पंचकुला : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मौलिक शिक्षा महानिदेशक (Director General Elementary Education) कार्यालय की ओर से राज्य के सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, विज्ञापन संख्या 2/2012 (Advt. No. 2/2012) के तहत 4 साल के शिक्षण अनुभव के आधार पर चयनित प्राथमिक शिक्षकों (PRT) के लिए HTET (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है।
क्या है पूरा मामला और नया आदेश?
पुरानी शर्त: विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत जिन उम्मीदवारों को 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर PRT पद के लिए चुना गया था, उनके लिए पहले 01.04.2015 तक HTET पास करना अनिवार्य किया गया था।
2017 का संसोधन: इसके बाद शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 27.04.2017 के जरिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों (Appointment Letters) में यह शर्त जोड़ें कि उन्हें भविष्य में HTET पास करना होगा, जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
अब सरकार का कड़ा फैसला: सरकार ने अब अंतिम निर्णय लेते हुए साफ कर दिया है कि जिन चयनित शिक्षकों ने अभी तक HTET की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें मार्च 2027 (March, 2027) तक हर हाल में यह परीक्षा पास करनी होगी।
नहीं तो जाएगी नौकरी! (विभाग की सख्त चेतावनी)
आदेश में स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है कि जो शिक्षक मार्च 2027 तक HTET परीक्षा पास करने में असफल रहेंगे, उनकी सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त (Terminate) कर दी जाएंगी। यह पत्र (Memo No. 20/3-2022 PRT(ART)) प्रशासनिक अधिकारी द्वारा महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की ओर से जारी किया गया है, जिसकी प्रतियां शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए भेज दी गई हैं।

